दहीहंडा(कुशल भगत)-दहिहांडा पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक राजेश जोशी को गुप्त जानकारी मिली कि दहिहांडा के २९ वर्षीय अनिल वामनराव ढाकणे, मोहम्मद अफसर शेख हारूण टाटा सूमो क्रमांक एम.एच ३० वाय ९८७९ में गोवंश का मांस लेकर दहिहांडा कुटासा होते ही मुंडगांव जाने वाले है।
इस जानकारी के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक ने अपने सहयोग कर्मचारियों के साथ जाल बिछाकर वाहन को रोक लिया। जिसके बाद वाहन की जांच करने में उसमें २३० किलो गोवंश का मांस दिखाई दिया। जिससे पुलिस ने उपरोक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मांस तथा वाहन जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कानून १९९५ के सुधारित कानून २०१५ की धारा ४२९ के तहत अपराध दर्ज किया।
आरोपियों ने जमानत के लिए प्रथम श्रेणी न्यायालय में याचिका दायर की किंतु न्यायाधीश ने दोनों की जमानत याचिका ठुकरा दी। जिसके बाद आरोपियों के अधिवक्ता ने अकोट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीखंडे के न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आरोपी जमानत पाने के लिए मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे है।
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